
Rahul Gandhi In Trouble : रायबरेली के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उन्होंने वाराणसी के स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब यह मामला फिर से स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा, जो तय करेगा कि राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं. यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने सुनाया है.
अमेरिका में दिए बयान पर मचा था बवाल
यह विवाद सितंबर 2024 का है, जब राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल ठीक नहीं है. उन्होंने सवाल उठाए थे कि क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा रख सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं. उनके इस बयान को भड़काऊ माना गया और इससे समाज में विभाजन की आशंका जताई गई.
वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान के खिलाफ सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया. न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ने 28 नवंबर 2024 को कहा कि यह मामला अमेरिका में दिए गए भाषण से जुड़ा है और उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसलिए याचिका खारिज कर दी.
वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह
इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की, जिसे 21 जुलाई 2025 को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत ने स्वीकार कर लिया. इस फैसले को राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां उन्होंने कहा कि वाराणसी कोर्ट का आदेश गलत और गैरकानूनी है. साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि मामला लंबित रहने तक वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.
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