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Punjab News : जंगली जीवों के अंगों की तस्करी में तीन गिरफ्तार, सांभर के सींग और बिल्ली की ज़ेर बरामद

Punjab News : पंजाब में जंगली जीवों की सुरक्षा और उनसे जुड़े अपराध रोकने के लिए नई कार्रवाई की गई है। मुख्य वन्यजीव वार्डन बसंता राज कुमार, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सतिंदर कुमार सागर और वन संरक्षक विशाल चौहान ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं और वन्यजीव अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है।

गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई

इस नीति के तहत, फिल्लौर के वन मंडल अधिकारी विक्रम सिंह कुंदरा आई.एफ.एस. के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई है, जो गुप्त सूचनाओं के आधार पर जंगली जीवों के अंगों की तस्करी की जांच करेगी। इस टीम का नेतृत्व जसवंत सिंह, वन रेंज अधिकारी जालंधर कर रहे हैं।

ग्राहक बनकर तस्कर से सौदा तय

टीम में जालंधर रेंज से निर्मलजीत सिंह ब्लॉक अधिकारी, मलकीत सिंह वन गार्ड, नवतेज सिंह बाठ तथा कपूरथला रेंज से रणजीत सिंह ब्लॉक अधिकारी, बोबिंदर सिंह और रणबीर सिंह उप्पल शामिल थे। टीम द्वारा नकोदर में एक जाल बिछाया गया, जिसमें टीम के एक सदस्य ने ग्राहक बनकर तस्कर से सौदा तय किया। मौके पर बोनी अरोड़ा पुत्र भारत भूषण, निवासी नकोदर, डिलीवरी देने पहुंचा, जिसे टीम ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से जंगली जीव सांभर के दो कटे हुए सींगों के टुकड़े, हथ्थां-जोड़ी के 6 टुकड़े तथा जंगली बिल्ली की ज़ेर बरामद की गई।

जंगली जीवों के अंगों का अवैध कारोबार

पूछताछ के दौरान बोनी अरोड़ा ने बताया कि यह सामान उसे शिवम गुप्ता पुत्र गुलशन राय, निवासी नकोदर, जो “दुर्गा दास पंसारी” नामक दुकान चलाता है, द्वारा भेजा गया था। टीम ने तुरंत शिवम गुप्ता की दुकान पर छापा मारकर पूछताछ की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह जंगली जीवों के अंगों का अवैध कारोबार करता है और यही सामान उसने बोनी अरोड़ा को डिलीवरी के लिए भेजा था। उसने आगे बताया कि यह सामान वह दीपक उर्फ काला पुत्र विजय कुमार गुप्ता, निवासी नकोदर, जिला जालंधर से खरीदता है, जो नकोदर में “वलैती राम पंसारी एवं किराना स्टोर” चलाता है।

सूचना के आधार पर दुकान पर छापा

टीम ने तुरंत दीपक उर्फ काला की दुकान पर छापा मारा, जहां से जंगली जीव सांभर के दो कटे हुए टुकड़े और एक हथ्थां-जोड़ी बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान दीपक उर्फ काला ने स्वीकार किया कि उसी ने यह सामान शिवम गुप्ता को सप्लाई किया था।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद सामग्री सहित थाना नकोदर में पेश किया तथा आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 संशोधन 2003 की धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया गया।

अन्य आरोपियों की जांच जारी

इस अवसर पर जसवंत सिंह, रेंज अधिकारी ने बताया कि जंगली जीवों का अवैध व्यापार करना दंडनीय अपराध है और ऐसे कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की जांच भी जारी है।

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