Punjab: पंजाब पुलिस ने वीएचपी नेता विकास बग्गा के हत्या मामले में वांछित संदिग्ध व्यक्ति को किया गिरफ्तार

Punjab: पंजाब पुलिस ने वीएचपी नेता विकास बग्गा के हत्या मामले में वांछित संदिग्ध व्यक्ति को किया गिरफ्तार
Punjab: पंजाब पुलिस ने वीएचपी नेता विकास बग्गा के हत्या मामले में वांछित संदिग्ध व्यक्ति को किया गिरफ्तारमुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) लुधियाना और लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नंगल के विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) नेता की हत्या मामले में वांछित संदिग्ध व्यक्ति मुकुल मिश्रा को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। बताया गया है कि इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, इस साल 13 अप्रैल की शाम को नंगल के रेलवे रोड पर स्थित वीएचपी नंगल मंडल के अध्यक्ष विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की दुकान पर दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इन हमलावरों में से एक ने हेलमेट पहना हुआ था और दूसरे ने मफलर से मुंह ढका हुआ था, वे दोनों काले रंग की स्कूटी पर आए थे। यह सफलता पंजाब पुलिस द्वारा इस मामले में शामिल दोनों शूटरों, मंदीप कुमार उर्फ मंगी और सुरिंदर कुमार उर्फ रिक्का को .32 बोर के दो पिस्तौल और अपराध में प्रयुक्त स्कूटी समेत गिरफ्तार करने के चार महीने बाद प्राप्त हुई है।
डीजीपी ने कही ये बात
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि वित्तीय लेन-देन की जांच और खुफिया जानकारी समेत उत्कृष्ट टीम वर्क और वैज्ञानिक तरीके से की गई जांच के बाद, सीआई लुधियाना ने लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस के साथ जानकारी साझा की और पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में संयुक्त रूप से अभियान चलाया, जिससे आरोपी मुकुल मिश्रा, निवासी जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश (यूपी) को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी मुकुल मिश्रा ने अपने बैंक खाते के माध्यम से विकास बग्गा की हत्या में उपयोग किए गए हथियारों की खरीद की थी। उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों ने हथियार खरीदने वाले एक अन्य व्यक्ति समेत दो संदिग्ध व्यक्तियों की भी पहचान की है।
डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी मुकुल मिश्रा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत वर्ष 2024 में थाना डिवीजन 2 लुधियाना में दर्ज एफआईआर 55 के तहत दर्ज मामले में भी वांछित था। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है और पुलिस टीमें भगोड़ों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं।
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