
Punjab Police Action : राज्य में से नशा की लत को जड़ से खत्म करने के एक अन्य यत्न के अंतर्गत पंजाब एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और गुरदासपुर पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ इलीसिट ट्रैफ़िक इन नारकोटिकस ड्रग्गज़ साईकोट्रोपिक सबस्टांसिज़ ( पी.आई.टी.-एन.डी.पी.एस.) एक्ट के अंतर्गत विशेष उपबंधों का प्रयोग करते हुये सरहदी गाँव शहूर कलां के अवतार सिंह उर्फ तारी नामी चोटी के नशा तस्कर को दो सालों के लिए प्रीवेंटिव डिटेंशन (निवारक हिरासत) में रखने के हुक्मों को क्रियान्वित किया है। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डी. जी. पी.) पंजाब गौरव यादव ने दी।
यह प्रीवेंटिव डिटेंशन (निवारक हिरासत) का पहला मामला है जिसमें पी.आई.टी.- ऐनडीपीएस एक्ट की धारा 3 (1) और धारा 10 के अंतर्गत समर्थ अथॉरिटी की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। पीआईटी-ऐनडीपीऐस एक्ट की धारा 3 सरकार को ऐसे नशा तस्करों को नशीले पदार्थों की ग़ैर- कानूनी तस्करी में शामिल होने से रोकने के लिए निवारक हिरासत में लेने का अधिकार देती है।
डीजीपी गौरव यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि पंजाब पुलिस की तरफ से पहली दफ़ा की गई यह कार्रवाई सख़्त उपबंधों के सफल प्रयोग को दर्शाती है।
डीजीपी ने कहा कि मुलजिम तारी को पीआईटी- ऐनडीपीऐस एक्ट के अंतर्गत दो सालों के लिए हिरासत में लेकर केंद्रीय जेल बठिंडा में भेज दिया गया है, जोकि पंजाब में नशों की तस्करी को रोकने और राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए चल रहे यत्नों की तरफ एक मज़बूत कदम को दर्शाता है।
जानकारी के अनुसार मुलजिम तारी अपने सरहदी गाँव में रहते हुये अंतरराष्ट्रीय सरहद से राज्य और देश में हेरोइन की तस्करी करता आ रहा है, जिस कारण नशे की ग़ैर-कानूनी तस्करी के कारण राज्य का बड़ा नुकसान होने के साथ-साथ राज्य के कई नौजवान नशे की दलदल में फंस गए।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि मुलजिम तारी 231 किलो हेरोइन तस्करी मामले में शामिल था और पाक आधारित तस्करों के साथ मिलकर नशे का कारोबार करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुलजिम को ऐनडीपीऐस एक्ट के अंतर्गत दर्ज दो मामलों में दोषी ठहराने के उपरांत सजा सुनाई गई है।
बताने योग्य है कि पंजाब पुलिस आने वाले दिनों में नशा तस्करी में शामिल अन्य तस्करों की प्रीवेंटिव डिटेंशन केस भी समर्थ अथॉरिटी के पास भेजेगी, जिससे ऐसे तस्करों को बड़ा झटका लगेगा।
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