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Lok Sabha Election 2024: वोटिंग वाले दिन क्या कर्मचारियों को मिलती है पेड लीव ? पढ़े क्या है नियम

Lok Sabha Election 2024
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Lok Sabha Election 2024: शनिवार, 16 मार्च को, आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखें भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने घोषित कीं। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बार भी वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। हर चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए चुनाव आयोग विभिन्न अभियान चलाता है।

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वोटिंग के दिन हर व्यक्ति वोट डालने के लिए छुट्टी घोषित की जाती है, लेकिन अधिकांश सरकारी कार्यालय खुले रहते हैं, जिससे लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। मतदान के दिनों में पेड हॉलिडे, यानी वैतनिक छुट्टियां होती हैं, एक आम सवाल है। आइए जानते है पूरा नियम:-

Lok Sabha Election 2024: क्या कहता है कानून?

भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु का हर नागरिक वोट देने का हकदार है और अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करता है। संविधान के अनुसार, वोट देने का अधिकार किसी नागरिक को छूट नहीं दी जा सकती। जैसे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (RP Act) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को उस क्षेत्र में मतदान होने वाले दिन छुट्टी घोषित करनी होगी। नियमों के अनुसार, मतदान के दिन किसी कर्मचारी को सवैतनिक छुट्टी मिलनी चाहिए और उसका वेतन नहीं काटा जा सकता।

Lok Sabha Election 2024: दूसरे शहरों में रहने वालों के लिए क्या है नियम?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ऋषि सहगल ने कहा कि यह प्रावधान निजी और सार्वजनिक संस्थाओं पर लागू होता है। यह नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो आम तौर पर उस निर्वाचन क्षेत्र के निवासी नहीं हैं जहां चुनाव हो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चेन्नई में काम करता है लेकिन मुंबई में मतदान करता है, तो वह चुनाव के दिन मुंबई में रहने का हकदार है।

Lok Sabha Election 2024: अगर कोई कंपनी पेड छुट्टी न दे तो क्या?

मतदान के दिन कोई संस्था सवैतनिक अवकाश नहीं देती है, तो कर्मचारी ईसीआई या उसकी ओर से नामित अधिकारी से संपर्क कर सकता है, ऐसी समस्या का सामना करने वाले कर्मचारी उल्लंघन की रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग को कर सकते हैं। Experts कहते हैं कि शिकायत मिलने पर ECI जांच करने का हकदार है। आयोग अधिनियम के अनुसार, कंपनी को नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वह मामले की गम्भीरता को देखते हुए भी केस दर्ज कर सकता है।

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