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CBSE Chairperson: नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिका खारिज

CBSE Chairperson: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में निधि छिब्बर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि छिब्बर पद के लिए मानदंडों को पूरा करते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “वर्तमान मामले में, यह न्यायालय रिट जारी करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या के विद्वान वकील द्वारा कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया है’’।

CBSE Chairperson: नियुक्त होने के लिए है काबिल

कोर्ट ने कहा कि निधि छिब्बर के पास केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की योग्यता है। और याचिकाकर्ता द्वारा दायर तत्काल रिट याचिका कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए कोर्ट ने लंबित आवेदन सहित तत्काल याचिका खारिज कर दी।

फेरबदल के तहत की गई नियुक्ति

मामले में याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि निधि छिब्बर की नियुक्ति नौकरशाही में फेरबदल के तहत किया गया था। और वे इस पद पर रहने के योग्य नहीं थे। याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि उनके पास शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का न्यूनतम तीन साल का अनुभव नहीं है। हालांकि, छिब्बर की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि उनके पास जारी रिक्ति परिपत्र के अनुसार जरूरी अनुभव और योग्यताएं हैं।

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