Madhya Pradesh

MP NEWS:भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन धमाके की साजिश में

एनआईए कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन धमाके की साजिश में शामिल आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ गिरफ्तार प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के आंतकियों मोहम्मद फैसल, आसिफ इकबाल उर्फ राकी, सैयद मीर हुसैन, मोहम्मद दानिश, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद अजहर, गौस मोहम्मद खान व आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दोषी करार दिया हैं।

वहीं आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े इन दोषियों की सजा का एलान 27 फरवरी को होगा। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने सजा सुनाए जाने के वक्त दोषियों को कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश भी दिया। इससे पहले शुक्रवार को जेल में बंद आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। मामले में एटीएस के डिप्टी एसपी मनीष चंद्र सोनकर ने 8 मार्च, 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसमें बताया गया कि आईएसआईएस लगातार इंटरनेट पर आतंकवादी घटनाओं का वीडियो अपलोड कर मुस्लिम नौजवानों को अपने संगठन से जोड़ने और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है। कहा गया कि 7 मार्च को पता चला कि उक्त संगठन मो..फैसल, दानिश अख्तर, आतिफ मुजफ्फर, सैफुल्ला और अज़हर ने माध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रेन में मिलकर ब्लास्ट करवाया है। इस जानकारी पर पुलिस ने फैसल को कानपुर से गिरफ्तार किया था। वहीं मुठभेड़ में अन्य आरोपियों को बी गिरफ्तार किया गया था।

Related Articles

Back to top button