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Mandi Mosque Case : मस्जिद के अवैध निर्माण हटाने पर कोर्ट ने लगाई रोक, 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई

Mandi Mosque Case : हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के ऑडर पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रधान  सचिव टीसीपी ने मस्जिद के ढांचे को गिराने और पुरानी स्थिति में बहाल करने के आदेशों पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को प्रधान टीसीपी के कोर्ट में होगी।

मंदिर के जेल रोड स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने के नगर आयुक्त कम निदेशक मंडी के आदेशों पर अगली सुनवाई तक स्थगनादेश जारी किए है।

जानकारी के लिए बता दें हिंदू संगठनों ने 10 सितंबर को नगर निगम के बाहर और 13 सितंबर को शहर में विरोध प्रर्दशन किया था। लोगों ने इस मस्जिद में किए गए अवैध निर्माण को गिराने की मांग की थी। वहीं उसी दिन निगम कोर्ट ने मस्जिद के ढ़ाचे को अवैध बताया, साथ ही टीसीपी यम के विरूद्ध बताते हुए गिराने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद 20 सितंबर को नगर निगम ने मस्जिद के बिजली-पानी के कनेक्शन को काट दिया था। इसके बाद आयुक्त ने मस्जिद संचालन समिति को अपना पक्ष रखने के लिए एक महिने की अवधि दी थी।  

मुस्लिम पक्ष का कोर्ट पर आरोप

प्रधान सचिव टीसीपी कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में अवैध निर्माण को नकार दिया। मुस्लिम पक्ष के अनुसार 2013 में भारी बारिश के कारण मस्जिद का बड़ा हिस्सा गिर गया था। जिसका निर्माण 2023 में फिर से कराया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट पर आरोप लगाया कि आयुक्त कोर्ट ने उनका पक्ष सही तरह से नहीं सुना गया।

इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष और हिंदु संगठन अब प्रदेश उच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे है। इस कड़ी में हिंदू संगठन जल्द ही मंडी में एक बैठक करेगी।

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