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यूपी विधानसभा में पास हुआ लव जिहाद बिल, उम्रकैद तक की होगी सजा, कोई भी कर सकेगा शिकायत

Love Jihad Bill : यूपी विधानसभा में लव जिहाद पर बिल पास हो गया है. अब इसके तहत आरोपी को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. बता दें कि इस कानून के तहत कई परिवर्तन किए गए हैं. सजा दोगुनी की गई हैं तो वहीं नए अपराध भी जोड़े गए हैं.

नए कानून के अनुसार दोषी को 20 साल या आजीवन कारावास हो सकता है. वहीं कोई भी व्यक्ति धर्मातंरण के मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवा सकता है. इन मामलों की शिकायत सत्र न्यायालय से नीचे की कोई भी अदालत नहीं करेगी. बता दें कि पहले शिकायत के समय पीड़ित के माता-पिता, या भाई-बहन का उपस्थित होना जरूरी था. सभी अपराध गैर जमानती बनाए गए हैं. वहीं इन मामलों में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं होगा.

बता दें कि 2020 में प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पहला कानून बनाया था. इसके पश्चात विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया गया जिसमें एक से दस साल तक की सजा का प्रावधान था. इसके अनुसार सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना गया है. अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 2 माह पहले मजिस्ट्रेट को सूचित करना जरूरी है. धोखे से या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 15 हजार का जुर्माना और एक से पांच साल की सजा का प्रावधान था. दलित लड़की के केस में जुर्माने की राशि 25 हजार और 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान था.

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