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Gyanvapi: रिपोर्ट जमा करने के लिए मिला ASI को 10 दिन का अतिरिक्त समय

Gyanvapi: वाराणसी अदालत ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का समय और दिया। इस बात की जानकारी हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दी। इस विषय पर जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगने वाली एएसआई की याचिका पर यह आदेश दिया। बता दें कि एएसआई ने 28 नवंबर को याचिका दायर की थी।

Gyanvapi: याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई

कोर्ट के हवाले से वकील अमित कुमार ने कहा, “सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, मुझे एएसआई को अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय देना उचित लगता है। यह अदालत उम्मीद करती है कि दिए गए समय के भीतर, एएसआई निश्चित रूप से रिपोर्ट दाखिल करेगा और आगे का समय नहीं मांगेगा,”  कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर तय की है.

Gyanvapi: ज्ञानवापी सर्वेक्षण क्यों करा रहा है?

एएसआई ने अदालत के आदेश के बाद 4 अगस्त को ज्ञानवापी परिसर के बैरिकेड वाले क्षेत्र में, इसके सीलबंद हिस्से को छोड़कर, सर्वेक्षण शुरू किया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। अपने आवेदन में, एएसआई ने कहा था कि उसके विशेषज्ञ पुरातत्वविदों, सर्वेक्षणकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों आदि द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न प्रकार के डेटा पर काम कर रहे हैं।

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