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फरीदाबाद कोर्ट का सख्त फैसला: पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 25 हजार जुर्माना

Haryana News : हरियाणा के फरीदाबाद में एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाया.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना अप्रैल 2022 की है, जब आरोपी ने मामूली विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. बताया गया कि पत्नी द्वारा चाय बनाने से इनकार करने पर आरोपी गुस्से में आ गया और इमर्शन हीटर के तार से उसका गला घोंट दिया.

शादी के बाद शुरू हो गया था उत्पीड़न

इस मामले में उप जिला अटॉर्नी महेश छाबरी ने बताया कि पीड़िता के पिता इंद्रपाल सिंह की शिकायत पर 3 अप्रैल 2022 को खेड़ी पुल थाना में केस दर्ज किया गया था, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करीब 17 साल पहले आरोपी से करवाई थी. शादी के शुरुआती दिनों के बाद आरोपी ने शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दी थी.

माफी मांगकर घर ले गया, अगले दिन मिला शव

पति की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला मायके चली गई थी. 1 अप्रैल 2022 को आरोपी ने माफी मांगकर उसे वापस अपने साथ ले गया, लेकिन अगले ही दिन परिजन उससे संपर्क नहीं कर सके. जब परिवार घर पहुंचा तो महिला का शव छत पर बने बाथरूम में मिला. महिला की गर्दन पर चोट के निशान थे और आरोपी मौके से फरार था.

पुलिस जांच में हुआ खुलासा

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर 4 अप्रैल 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने कबूल किया कि चाय को लेकर हुए विवाद के बाद उसने गुस्से में पत्नी की हत्या कर दी थी. सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया.

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