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चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त, रिटर्निंग अफ़सर पर चलेगा केस, 12 फरवरी को अगली सुनवाई

Chandigarh Mayor Election:

चंडीगढ़ मेयर चुनाव ( Chandigarh Mayor Election ) में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धांधली के आरोपों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मामले पर सोमवार (5 फरवरी) को सुनवाई हुई. चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।

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मेयर चुनावों का वीडियो देख कर CJI आगबबूला

आपको बता दें कि मेयर चुनाव का वीडियो देखने के बाद  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिकारी मत पत्र को कैसे खराब कर सकता है? ऐसी हरकत के लिए तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया का वीडियो देखने के बाद यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को सख्त लहजे में लताड़ लगाई है।

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मतपत्रों में की गई गड़बड़ी

सीजेआई ने इसपर कहा कि साफ दिख रहा है कि मतपत्रों में गड़बड़ की गई है। उनपर मुकदमा चलना ही चाहिए। सीजेआई ने कहा कि वह लगातार कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं। यह लोकतंत्र का मजाक है, हत्या है, हम हैरान हैं। सीजेआई ने इसपर सवाल करते हुए कहा कि क्या किसी रिटर्निंग ऑफिसर का ऐसा रवैया बर्दाश्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हाई कोर्ट के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर कि वह सही से चुनाव नहीं करवा पाए।

इस तरह नहीं होने देंगे लोकतंत्र की हत्या

 सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। जो कुछ हुआ उससे हम स्तब्ध हैं। हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को आज यानी सोमवार शाम 5 बजे तक सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दिया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को करेगी।

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