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Train Accident: ट्रेन टिकट बुक करते समय 35 पैसे वाला इंश्योरेंस लेना ना भूलें, हादसे में मौत पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा

Train Accident: ट्रेन टिकट बुक करते समय 35 पैसे वाला इंश्योरेंस लेना ना भूलें, हादसे में मौत पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा

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Train Accident: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया है. दरअसल आज यहां रंगापानी स्टेशन के पास खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं. वहीं हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 लोगों के घायल होने की खबर है. मौके पर तत्काल बचाव टीम पहुंच चुकी है और रेस्क्यू अभियान जारी है.

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दुर्घटना में किसी के मौत की कीमत नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन क्या जानते हैं कि ट्रेन का ऑनलाइन टिकट बुक कराते समय IRCTC की तरफ से यात्रियों का इंश्योरेंस किया जाता है. इस इंश्योरेंस के तहत 10 लाख रुपये तक का कवरेज होता है. ओडिशा के बालासोर हुए रेल दुर्घटना के बाद ट्रैवल इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव किया गया था. 

बालासोर रेल हादसे से पहले क्या था नियम?

बता दें कि बालासोर ट्रेन हादसे से पहले 35 पैसे में मिलने वाले ट्रैवल इंश्योरेंस को लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार चुनते थे और यदि वह इस बारे कोई फैसला नहीं लेते, तो उन्हें इस बीमा का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन बालासोर रेल हादसे के बाद इस योजना में बदलाव किया गया था. नए नियम के तहत अगर कोई यात्री इंश्योरेंस को लेकर कोई फैसला नहीं करता है तो यह खुद ही उनके टिकट के साथ जुड़ जाता है. 

टिकट बुक करते समय करे ये काम

ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट बुक करते समय एक ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प भी होता है. यह विकल्प सबसे सस्‍ता इंश्‍योरेंस कवर भी देता है. जिसके माध्यम से किसी भी आपात स्थिति में होने वाले नुकसान के साथ ही जान-माल की हानि भी कवर होती है.

किन परिस्थियों में मिलता है बीमा कवर?

IRCTC की वेबसाइट के अनुसार, मात्र 35 पैसे खर्च में इस बीमा का लाभ लिया जा सकता है. इस बीमा कवर का लाभ स्थायी आंशिक विकलांगता, स्थायी पूर्ण विकलांगता, चोट या गंभीर चोट, परिवहन से लेकर अस्पताल में भर्ती होने का खर्च और यात्रा के दौरान और मृत्यु की स्थिति में मिलता है.

चोट के लगने पर 2 लाख, मृत्यु पर 10 लाख 

इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले इस बीमा कवर के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर यात्रा के दौरान कोई हादसा होता है और यात्री को चोट लगती है, तो फिर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर उसे 2 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है. इसके अलावा, स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 7.5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है. इसके साथ ही अगर हादसे में किसी यात्री की मौत हो जाती है, तो फिर उसके परिजनों को 10 हजार रुपये और स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर 10 लाख रुपये का कवर दिया जाता है. 

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