
ओडिशा के बालासोर ट्रेन दुर्घटना को लेकर भुवनेश्वर की एक विशेष अदालत ने तीन आरोपी रेलवे अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
आपको बतादें तीनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 201 (सबूत नष्ट करना) और रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया। जबकि सीबीआई ने अभी तक मामले पर अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है, दक्षिण पूर्वी सर्कल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दुर्घटना उत्तरी सिग्नल पर सिग्नलिंग सर्किट परिवर्तन में “खामियों” के कारण हुई।
आपको बतादें दो जून को बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी और इसके कुछ डिब्बे पटरी से उतरे और यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए, जिससे कम से 293 लोगों की मौत हो गई और 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
ये भी पढ़ें: Chandrayaan-3: चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्या खोजेंगे ‘विक्रम’ और ‘प्रज्ञान’? जानें यहां