
समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को रामपुर के भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया गया है। जिस पर कोर्ट ने उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुना दी है। आजम खान पर पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर अपशब्द कहने का आरोप था, जिसे लेकर सपा नेता दोषी पाए गए हैं।
बता दें आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 25 हजार जुर्माने की भी सजा मिली है। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है। हालांकि, आजम खान को बेल मिल सकती है। ऐसे में जमानत के लिए सपा नेता के पास एक महीने का समय होगा।
वहीं सजा के एलान के कुछ ही समय बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई. सजा के बाद आजम खान का ने पहला बयान दिया। उन्होंने कहा, “मैं बेल पर हूं और इंसाफ का कायल हो गया हूं.”
क्या था मामला?
आजम खान ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मिलत इलाके में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने भड़काऊ भाषण देते हुए देश में बनी स्थिति के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी भड़काऊ बयान दिया था। इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने अमर्यादित टिप्पणी के मामले में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था।