
Anandpal Singh Encounter : राजस्थान के बहुचर्चित आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस मामले में जोधपुर कोर्ट द्वारा CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है. ACJM सीबीआई कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं. वहीं मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं.
बता दे कि आनंदपाल सिंह के परिवार की ओर से इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए मामला दर्ज करवाया गया था. 24 जून 2017 को आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था. इस मामले में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दी थी. इसमें फर्जी एनकाउंटर की बात को नकारा गया था. वहीं परिजनों का आरोप था कि यह एनकाउंटर फर्जी हैं. आनंदपाल सिंह की पत्नी के वकील ने दलील दी थी कि आनंदपाल की बॉडी के ऊपर चोट के निशान थे. अन्य सबूत भी दिए गए थे. परिवारीजनों का कहना था कि पुलिस ने पहले उसे प्रताड़ित किया और बाद में उसे पास से ही गोली मार दी गई. उन्होंने इसे एक फर्जी एनकाउंटर बताया था.
कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, तत्कालीन चुरु एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है.
वहीं पूर्व में एनकाउंटर के बारे में पुलिस ने बताया था कि आनंदपाल के साथियों द्वारा ही उसके सालासार में छिपे होने की सूचना मिली थी. इस पर एसओजी ने उसकी घेराबंदी की. इस पर आनंदपाल ने पुलिस पर छत से ही फायरिंग कर दी. क्रॉस फायरिंग में आनंदपाल मारा गया था. उसे छह गोलियां लगीं थीं.
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