Punjab

अमृतसर में ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश, 4 KG हेरोइन, 3.90 लाख ड्रग मनी समेत चार गिरफ्तार

Amritsar News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित और नशामुक्त बनाने के अभियान के बीच काउंटर इंटेलिजेंस (CI) अमृतसर को बड़ी सफलता मिली है। CI अमृतसर ने विदेशी तस्करों से जुड़े एक ड्रग सप्लाई मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों के कब्जे से 4 किलो हेरोइन, 3.90 लाख रुपये की ड्रग मनी और एक 32 बोर पिस्टल, मैगजीन व पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने रविवार को दी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान युवराज सिंह (निवासी रोड़ीवाल, अमृतसर), वरिंदर सिंह (निवासी ढौल कलां, अमृतसर), जग्गरूप सिंह (निवासी संगना, अमृतसर) और जुगराज सिंह (निवासी सरकरिया एन्क्लेव, अमृतसर) के रूप में हुई है।

विदेशी हैंडलर से जुड़े तार

पुलिस ने इनके कब्जे से एक काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (PB-02-EE-0627) और एक सफेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी (PB-02-EX-2265) भी जब्त की है, जिनका इस्तेमाल नशे की खेप पहुंचाने में किया जा रहा था।
DGP गौरव यादव ने बताया कि CI अमृतसर को पुख्ता सूचना मिली थी कि विदेशी हैंडलर लखविंदर सिंह उर्फ बाबा लाखा के सहयोगी युवराज और वरिंदर ने अजनाला सेक्टर से हेरोइन की खेप उठाई है और इसे अमृतसर स्थित गुरुद्वारा मोर्चा साहिब के पास जग्गरूप सिंह को देने वाले हैं।

पूछताछ में हुए बड़े खुलासे

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जाल बिछाया और तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से हेरोइन की खेप और पिस्टल बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी जग्गरूप सिंह ने खुलासा किया कि वह दया सिंह उर्फ प्रीत सेखों के निर्देशों पर काम कर रहा था, जो इस समय सेंट्रल जेल श्री मुक्तसर साहिब में बंद है। उसी ने उसे गुरुद्वारा मोर्चा साहिब के पास से हेरोइन की खेप लेने को कहा था।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

DGP ने बताया कि आगे की पूछताछ में युवराज और वरिंदर ने अपने एक अन्य साथी जुगराज सिंह के बारे में जानकारी दी, जिसे बाद में अमृतसर शहर से गिरफ्तार किया गया। जुगराज के पास से 3.90 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 73, दिनांक 13.12.25 को पुलिस स्टेशन SSOC अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 29 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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