Pappu Yadav : पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रयागराज में बीजेपी नेता और अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा की शिकायत पर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए पप्पू यादव को 11 अगस्त 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
कोर्ट के आदेश के बाद पप्पू यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 31(4), 338, 196, 298, 299 और 356 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है.
क्या है पूरा मामला?
शिकायत के अनुसार, पप्पू यादव ने संसद परिसर में साधु-संतों का भेष धारण कर चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया था. आरोप है कि इस प्रदर्शन के दौरान साधु के वेश में चंदा चोरी का झूठा प्रदर्शन किया गया, जिससे सनातन धर्म, साधु-संतों और हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची.
मुकदमा दर्ज कराने वाले बीजेपी नेता और पार्टी के विधि विभाग के प्रदेश सह-संयोजक सुशील कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि अयोध्या स्थित भगवान श्रीराम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के आरोपियों के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है और वे जेल में हैं. उनका कहना है कि उसी घटना को कथित तौर पर गलत तरीके से प्रस्तुत कर संसद के सामने प्रदर्शन किया गया.
कोर्ट ने पप्पू यादव को किया तलब
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने जानबूझकर फर्जी पुजारी का रूप धारण कर हिंदू धर्म और सनातन परंपरा को अपमानित करने का प्रयास किया. शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि पप्पू यादव के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, जबरन वसूली और धोखाधड़ी समेत गंभीर मामलों के 41 मुकदमे दर्ज हैं.
फिलहाल, कोर्ट के आदेश के बाद मामले की आगे की सुनवाई 11 अगस्त 2026 को होगी, जब पप्पू यादव को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है.
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