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कोचिंग विवाद मामले में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

Khan Sir Bail : पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर और उनके दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने तीनों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. यह मामला जून की शुरुआत में हुई फायरिंग और कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है.

आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की थी. इसी दौरान उनके सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप लगा. इस मामले में फैसल खान (खान सर) के साथ उनके दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों को भी सह-आरोपी बनाया गया था.

अग्रिम जमानत की याचिका दायर

गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए तीनों ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत दे दी.

इससे पहले हुई सुनवाई के बाद खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया था कि जिला जज के अवकाश पर होने के कारण आदेश सोमवार तक के लिए टाल दिया गया था, उन्होंने यह भी कहा था कि अंतिम आदेश आने तक अदालत की ओर से मिली अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी.

खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ अदालत ने उनके दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर भी आदेश सुरक्षित रखा था.

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