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लकी ओबेरॉय हत्याकांड: DGP गौरव यादव ने किया घटनास्थल का दौरा, सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा

Lucky Oberoi Murder Case : पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शुक्रवार को जालंधर पहुंचकर आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ता सतविंदरपाल सिंह उर्फ लकी ओबेरॉय की हत्या मामले की जांच की समीक्षा के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने घटनास्थल का भी दौरा कर मौके की स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन किया।

सीएम मान खुद कर रहे हैं मामले की निगरानी – डीजीपी

घटनास्थल पर मीडिया को संबोधित करते हुए डीजीपी ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इस अपराध में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस दौरान उनके साथ जालंधर की पुलिस आयुक्त (सीपी) धनप्रीत कौर भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री साहब स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें लगातार प्रगति से अवगत कराया जा रहा है।”

गुरुद्वारा के पार्किंग में हुई थी हत्या

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सतविंदरपाल सिंह उर्फ लकी ओबेरॉय को शुक्रवार सुबह जालंधर के मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा की पार्किंग में उस समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जब वह मत्था टेककर बाहर निकल रहे थे। आरोपी सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटर पर सवार थे। गंभीर रूप से घायल लकी ओबेरॉय ने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से हो रही है जांच

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस मामले की जांच पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है। उन्होंने कहा, “अब तक हुई जांच की समीक्षा की गई है और संदिग्धों की आगे-पीछे की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।” उन्होंने आगे बताया कि तकनीकी विश्लेषण के जरिए जांच को आगे बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर डंप एकत्र किए गए हैं। डीजीपी ने कहा, “अपराध से जुड़ी सभी संभावनाओं और पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।”

एक्टिवा स्कूटर से फरार हुए आरोपी

मौजूदा स्थिति की जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि काले रंग की हुडी पहने दो आरोपी वारदात के बाद एक्टिवा स्कूटर पर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है।

इस संबंध में जालंधर कमिश्नरेट के पुलिस थाना डिवीजन-6 में एफआईआर नंबर 25, दिनांक 6/2/2026 दर्ज की गई है, जो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 3(5) और 61(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत है।

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