राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के खिलाफ दायर याचिका SC में रद्द, याचिकाकर्ता पर 1 लाख का हर्जाना

rahul gandhi

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Supreme Court: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका दायर की गई थी। जिसे अब खारिज कर दिया गया है। ‘मोदी सरनेम'(‘Modi surname’) मामले में राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने 2 सजा सुनाई थी। जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता भी चल गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। जिससे फिर से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) न सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के खिलाफ याचिका को खारिज किया। बल्कि याचिकाकर्ता पर 1 लाख का हर्जाना भी लगाया है।

Supreme Court: याचिकाकर्ता पर 1 लाख का हर्जाना

अदालत ने याचिका को आधारहीन करार देते हुए याचिकाकर्ता अशोक पांडे (Petitioner Ashok Pandey) पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। इससे पहले पांडे पर लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली को चुनौती देने के लिए 1 लाख रुपए का हर्जाना लगा था। पांडे का कहना है कि जब तक कोई ऊपर की अदालत में निर्दोष साबित न हो जाए, तब तक उसे सदन में वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत से पिछले साल मिली राहत

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को सूरत की अदालत के फैसले पर रोक लगाई थी, जिसमें निचली अदालत ने पाया था कि राहुल मानहानि मुकदमे में दोषी हैं। सूरत की अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई। इसके बाद राहुल गुजरात हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) गए। गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) से तो राहुल को राहत नहीं मिली, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दिया।

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