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Expressways पर नहीं चलेंगे छोटे वाहन, यातायात विभाग उठाए जरूरी कदम- HC  

Expressways: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली यातायात विभाग को राष्ट्रीय राजधानी में एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर, दोपहिया वाहनों और जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की बेंच ने अधिकारियों से नियमित रूप से स्थिति की निगरानी करने और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों को प्रतिबंधित करने के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप में लागू नहीं किया जा रहा है।

Expressways: यातायात प्रबंधन के पहलुओं पर चाहिए गहन जांच

हालांकि, कोर्ट ने एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों के लिए विशिष्ट लेन के सीमांकन के संबंध में कोई निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की, “एक्सप्रेसवे पर ऐसे वाहनों के लिए समर्पित लेन निर्धारित करने की प्रक्रिया केवल प्रशासनिक निर्णय लेने का मामला नहीं है, बल्कि ये नीतिगत विचारों में गहराई से शामिल है। इस तरह की पहल के लिए व्यापक यातायात प्रबंधन विचारों सहित कई पहलुओं की गहन जांच की आवश्यकता होती है,”।

संबंधित विभाग अपने विवेक से निर्णय

कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि यातायात प्रबंधन से जुड़ा निर्णय सरकार और संबंधित विभागों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। बता दें कि न्यायालय ने युवराज फ्रांसिस नाम के एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें धीमी गति से चलने वाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर, जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों और दो/तीन पहिया वाहनों को एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे पर चलने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

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