Bhadohi News: दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 वर्ष का कठोर कारावास, यहां जानें पूरा मामला
भदोही(Bhadohi) से बड़ी ख़बर आ रही है। जहां नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुराचार के दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 36000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 30 अप्रैल 2021 को गोपीगंज थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। भदोही विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कोर्ट ने अभियुक्त अजय कुमार यादव पुत्र वीरेंद्र यादव निवासी घनश्यामपुर, गोपीगंज को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
साल 2021 का है मामला
दिनांक 30.04.2021 को थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत आवेदक की नाबालिग पुत्री को आरोपी युवक द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-113/2021 धारा-363, 366, 376,506 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बंधित अपराध के दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, डॉ0 अश्वनी कुमार मिश्र की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-18.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कोर्ट संख्या-01 जनपद भदोही द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अजय कुमार यादव उर्फ खरपत्तु पुत्र वीरेंद्र यादव निवासी घनश्यामपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही को नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के अपराध में 20 वर्ष कठोर कारावास व ₹36,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।
भदोही से रामकृष्ण पांडेय की रिपोर्ट
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