हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति अधिसूचना लागू की

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हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति अधिसूचित की है जिसके तहत 12 योजनाओं को लाइव किया गया है। उद्योग और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि इस नीति के बनने से इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा, नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों की अग्रिम लागत को कम करने के प्रावधान किए गए थे। इसमें हाइब्रिड ईवी के खरीदारों को भी इंसेंटिव मिलेगा।

नीति के तहत 12 योजनाओं को वेबसाइट www.investharyana.in पर लाइव कर दिया गया है। इसमें खरीदारों के लिए खरीद प्रोत्साहन, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन योजना, शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना, पूंजी सब्सिडी योजना, रोजगार सृजन सब्सिडी योजना, बिजली शुल्क छूट योजना, स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन, मानव क्षमता, बिल्डिंग एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम, सीड एंड कन्वर्जन फंड स्कीम और वाटर ट्रीटमेंट इंसेंटिव स्कीम शामिल हैं।

लाभ लेने के इच्छुक सभी पात्र खरीदार वेबसाइट पर जा सकते हैं, विवरण देख सकते हैं और पोर्टल के लाइव होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं।