
Punjab News : पंजाब राज्य सूचना आयोग ने लुधियाना के ब्लॉक-1, ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी कार्यालय के ग्राम पंचायत बग्गा खुर्द के PIO-cum-सेक्रेटरी के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान वारंट जारी किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य सूचना आयोग के आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू ने बताया कि सिधवान बेट, जिला लुधियाना के निवासी बलकार सिंह द्वारा दाखिल अपील मामले संख्या 0999/2024 में आयोग ने ब्लॉक-1, लुधियाना के ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी कार्यालय के ग्राम पंचायत बग्गा खुर्द के PIO-cum-सेक्रेटरी अमित कुमार के खिलाफ 16 मार्च 2026 को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए वारंट जारी किया है।
अत तक 3 मामलों में उनुपस्थित रहे हैं अमित कुमार
हरप्रीत सिंह संधू ने कहा कि अमित कुमार अब तक इस मामले में आयोजित 3 सुनवाईयों में आयोग के निर्देशों के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में आयोग ने RTA एक्ट 2005 की धारा 18(3)(a) के तहत लुधियाना पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी किया है कि वे अमित कुमार PIO-cum-सेक्रेटरी ग्राम पंचायत, बग्गा खुर्द को यह वारंट सर्व करें और उन्हें अगले सुनवाई दिनांक 16 मार्च 2026 को आयोग में पेश होने के निर्देश दें।
ये भी पढ़ें – वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने GST घोटाला और अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई की, कर चोरी पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप









