
Tobacco New Health Warning: देश में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी लोगों के लिए बेहद घातक है। इसी वजह से तंबाकू उत्पादों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक दिसंबर 2022 या उसके बाद देश में निर्मित, आयात या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर नई चेतावनी लिखी होगी। तंबाकू उत्पादों के पैक पर नई चेतावनी बतौर लिखा होगा कि ‘तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनती है’। एक दिसंबर 2022 से तंबाकू से निर्मित उत्पादों के पैक पर नई तस्वीर प्रकाशित करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है।
‘तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण’
एक दिसंबर 2022 से लेकर यह नियम एक साल के लिए वैध रहेगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इसके अगले साल यानी एक दिसंबर 2023 को या उसके बाद निर्मित या आयातित अथवा पैक किए गए तंबाकू उत्पादों (Tobacco New Health Warning) पर स्वास्थ्य चेतावनी के साथ एक तस्वीर प्रदर्शित होगी। उस पर चेतावनी स्वरूप लिखा जाएगा, ‘तंबाकू का सेवन करने वाले कम उम्र में मर जाते हैं।’ मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में 21 जुलाई को संशोधन किया है। इसके अनुसार नई स्वास्थ्य चेतावनियों को लेकर यह अधिसूचना जारी की गई है।
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1 दिसंबर से तंबाकू उत्पादों के पैक पर नई चेतावनी
इस चेतावनी में कहा गया है कि सिगरेट (Tobacco New Health Warning) और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन नियम, 2022 के तहत संशोधित नियम एक दिसंबर, 2022 से लागू होंगे। ये अधिसूचना 19 भाषाओं में इन वेबसाइटों http://www.mohfw.gov.in”www.mohfw.gov.in और http://ntcp.nhp.gov.in”ntcp.nhp.gov.in पर उलब्ध है। सरकार ने कहा कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।