हेमंत सोरेन ED के पांचवें समन पर भी नहीं हुए हाजिर, वकील ने एजेंसी को पत्र लिखकर की अपील
ED ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांचवां समन जारी किया है। फिर भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। बता दें कि जमीन घोटाले और संपत्ति से जुड़े मामले पर पूछताछ के लिए जांच एजेंसी ने उन्हें बुधवार को रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होने को कहा था। लेकिन, वह झारखंड के पलामू में राज्य सरकार की ओर से हो रही एक डेयरी प्लांट के उद्घाटन समारोह में चले गए। वहीं इस मामले में सीएम के वकील ने एजेंसी के अफसरों को पत्र लिखकर कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक कार्रवाई नहीं करें।
ED को हेमंत सोरेन के वकील ने लिखा पत्र
हेमंत सोरेन ने ED के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को इस बीच एक पत्र लिखा। उनका कहना था कि समन के खिलाफ ED ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दी है। यह मामला कोर्ट में है। ऐसे में, कोर्ट का निर्णय आने तक सीएम जारी समन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
जांच एजेंसी से अब तक पांच नोटिस
मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने ईडी को भेजे गए पत्र में कहा कि वह भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं और न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। अब तक, ED ने हेमंत सोरेन को 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर और 4 अक्टूबर को पूछताछ करने के लिए पांच बार समन भेजा था। वह इनमें से किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए, लेकिन हर बार ईडी को पत्र के जरिए जवाब दिया।
“हाईकोर्ट का फैसला आने तक कार्रवाई न करें”
सोरेन ने हाईकोर्ट में ED के समन पर रोक की मांग को चुनौती दी है। उन्होंने इस मामले को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर की थी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। 18 सितंबर को हेमंत सोरेन की याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायालय ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। सोरेन ने 23 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
क्या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाएगा?
हेमंत सोरेन की याचिका में 2002 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 और 63 की वैधता पर सवाल उठाया गया है। धारा 50 के तहत पूछताछ या बयान दर्ज कराने के दौरान ही जांच एजेंसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसलिए समन देने के बाद भी गिरफ्तारी का भय रहता है।
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