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यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘राजस्थान हाई कोर्ट का ये फैसला सही नहीं है’

Supreme Court

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Supreme Court: यौन उत्पीड़न के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। राजस्थान हाई कोर्ट के नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जांच करने के लिए कहा।

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिस आदेश में यौन उत्पीड़न के मामलों में समझौते के आधार पर फैसला सुमनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह अपराध गैर समझौतावादी धारा के तहत है, फिर इसमें समझौते का आदेश कैसे दिया जा सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 15 साल की एक लड़की के केस में सुनवाई करते हुए ये फैसला लिया था।

यौन उत्पीड़न का मामला

सुप्रीम कोर्ट में यौन उत्पीड़न के इस मामले में तीसरे पक्ष की ओर से आपत्ति जताई की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ता रामजी लाल बैरवा की तरफ से सवाल पूछा गया था कि क्या हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल यौन उत्पीड़न के मामले में को रद्द कर सकता है? उसमें पूछा गया कि क्या आरोपी और पीड़िता के बीच समझौता कराकर यौन उत्पीड़न के केस को खत्म किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में जांच करेगा।

दोनों ही पक्षों के बीच समझौता

पिता ने नाबालिग के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में केस दर्ज कराया था। आरोपी और पीड़िता दोनों ही पक्षों के बीच में बातचीत हुई और समझौता हो गया। जिसके बाद आरोपी द्वारा यौन उत्पीड़ के मामले में हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट का ये फैसला सही नहीं है।

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