Dehradun: दोस्त के साथ मिलकर किशोरी से किया रेप, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
उत्तराखंड के राजधानी में लगातार महिलाओं व किशोरियों के साथ अपराध के मामले बढ़ते जा रहे है। वहीं इसी बीच देहरादून की किशोरी की दर्दनाक कहानी को फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय मिला है। बता दें कि आरोपी उसे अपने घर ले गया। यही उसने लड़की के बलात्कार किया। इसके बाद उसने अपने दोस्त से भी किशोरी का रेप करवाया। मामला सामने आने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों रेपिस्टों को कैद की सजा सुनाई है।
ये है पूरा मामला
स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 24 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
बता दें कि 15 अक्टूबर 2018 को देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना नेहरू कॉलोनी में अपनी 14 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है। इसके अगले दिन जीआरपी शामली से पुलिस को फोन आया कि किशोरी उनके थाने में मौजूद है।
अगले दिन अपने घर पहुंची किशोरी
किशोरी ने पुलिस और परिजनों को बताया कि उसे गौरव निवासी रसदीगढ़, थानाभवन, शामली अपने साथ आईएसबीटी के पास अपने कमरे पर ले गया था। वहां उसने उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। इसके बाद वह अपने दोस्त विवेक के घर सहारनपुर ले गया। वहां विवेक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
विवेक भी गौरव के ही गांव का रहने वाला है। किशोरी के अनुसार वहां से विवेक ने उसे दिल्ली की बस में बैठा दिया। जब वह शामली पहुंची तो एक युवक ने उसे शामली जीआरपी पहुंचा दिया। किशोरी ने बताया कि गौरव उसके एक रिश्तेदार के यहां आता जाता था। वहीं उसकी मुलाकात हुई थी। वह अक्सर उसे अपने आईएसबीटी के पास कमरे में ले जाकर गलत काम करता था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए। दलीलों को मानते हुए कोर्ट में दोनों को पॉक्सो एक्ट में 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 24 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया, इसके अलावा 20 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
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