दिल्ली: चीनी घुसपैठ मामले में आरटीआई जवाब के लिए केंद्र को नोटिस
Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के संबंध में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सूचना आयोग को नोटिस जारी किया और मामले को 8 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
पिछले साल नवंबर में किया था आवेदन
सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले साल नवंबर में एक आरटीआई आवेदन किया था और चीन को “सौपी गई” भूमि की सीमा और उसके नक्शे के बारे में डिटेल मांगा था। उन्होंने पूछा, “साल 2014 के बाद किस प्रकार की भारत की संप्रभु जमीन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को सौंप दी गई है? प्लीज प्रत्येक वर्ष के हिसाब से इसका एक नक्शा उपलब्ध कराएं,”
अलग-अलग विभागों के बीच फंसा आवेदन
पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच ट्रांसफर कर दिया गया था और आरटीआई आवेदन का जवाब प्राप्त करने की समयसीमा खत्म होने के बाद भी ट्रांसफर किया जाना जारी रहा। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने मार्च, 2023 में मुख्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील दायर की, लेकिन याचिका के अनुसार, शीघ्र निर्णय के उनके अनुरोध पर उन्हें कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
45 दिनों के भीतर होना चाहिए निपटान
मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग 45 दिनों की अवधि के भीतर दूसरी अपील का निपटान करने के लिए बाध्य है। लेकिन उनकी अपील अभी भी लंबित है।
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