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CJP प्रोटेस्ट पर SC का तत्काल आदेश से इनकार, CJI बोले- समझदारी से काम लें लोग

CJP Protest : दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है. कनॉट प्लेस के पास होने वाले प्रदर्शन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सभी पक्षों से समझदारी से काम लेने की उम्मीद जताई. अदालत ने छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर पड़ने वाले संभावित असर का भी जिक्र किया. साथ ही, कारोबार को नुकसान होने की स्थिति में मुआवजे के विकल्प पर विचार करने के संकेत दिए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने देर रात सेंट्रल पार्क को बंद करने का आदेश जारी किया है. वकील के मुताबिक, इस फैसले से आसपास कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक नुकसान हो सकता है.

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि छोटे दुकानदारों की रोजाना की कमाई से उनके परिवारों का खर्च चलता है और अदालत उनकी परेशानियों को समझती है, उन्होंने संकेत दिया कि यदि पार्क बंद करने के आदेश से कारोबार को नुकसान पहुंचता है, तो अदालत इस पहलू पर विचार कर सकती है.

जरूरत से ज्यादा कार्रवाई पर अदालत कर सकती है विचार

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि इस मामले से जुड़ी याचिकाएं एक-दूसरे से संबंधित हैं. इनमें प्रदर्शन करने, उसका विरोध करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने जैसे अलग-अलग पहलू शामिल हैं. अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले से इस मामले की सुनवाई कर रहा है.

अदालत के मुताबिक, यदि किसी प्रशासनिक कदम को जरूरत से ज्यादा या अनुचित पाया जाता है, तो सार्वजनिक कानून और मुआवजे से जुड़े प्रावधानों के तहत उचित आदेश देने पर विचार किया जा सकता है.

26 या 27 अक्टूबर को फिर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारोबार और आजीविका को हुए नुकसान का मुद्दा पार्क दोबारा खुलने के बाद भी उठाया जा सकता है. इस संबंध में 26 अक्टूबर को बात रखने का संकेत दिया गया. मामले को 26 या 27 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

फिलहाल अदालत ने CJP के प्रदर्शन के खिलाफ कोई तत्काल आदेश जारी नहीं किया है. हालांकि, छोटे व्यापारियों को संभावित नुकसान और मुआवजे के मुद्दे पर आगे सुनवाई में विचार किया जा सकता है.

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