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पाकिस्तान ने हाफिज सईद के प्रत्यर्पण अनुरोध पर कहा, “भारत-पाकिस्तान के बीच कोई संधि नहीं है”

शुक्रवार 29 दिसंबर को पाकिस्तान ने घोषणा किया कि भारत ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है, जो 2008 के मुंबई हमले का आयोजक था और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी है। भारत की जांच एजेंसियों ने हाफिज सईद को कई आतंकी मामलों में वांछित किया है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद सईद के प्रत्यर्पण की मांग संबंधी दस्तावेजों को इस्लामाबाद भेजा गया था।

द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है पाक और भारत के बीच

बता दें, बागची ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा “हमने इस मामले में एक जरूरी सहायक दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान सरकार को अपनी डिमांड भेजी है,” । Dawn.com के अनुसार, विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारियों से “तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले” में सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। उनका कहना था कि “इस मामले में यह ध्यान रखने वाली बात है कि, पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है।

हमले में मारे गये थे 6 अमेरिकी

इस्लामाबाद के साथ नई दिल्ली का कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। हालाँकि, मामले से जुड़े जानकारों ने कहा की इस तरह के फ्रेमवर्क समझौते के अभाव में भी प्रत्यर्पण संभव है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) द्वारा जुलाई 2019 में उसके और उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 23 शिकायतों के बाद हाफिद सईद को गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2022 में आतंकवाद विरोधी अदालत ने उन्हें आतंक वित्तपोषण के दो मामलों में 33 साल की सजा सुनाई। जेयूडी लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) सईद के नेतृत्व वाला मुखौटा संगठन है, जो 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। इस हमले में 166 लोग मारे गए, छह अमेरिकी भी शामिल थे।

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