
Notice to Channi : पंजाब राज्य महिला आयोग ने पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री और वर्तमान लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस गिद्दरबाहा निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोपों से संबंधित है।
महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा से संबंधित मामलों में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को 19 नवम्बर, 2024 को सुबह 11:00 बजे पंजाब राज्य महिला आयोग कार्यालय, SCO नं. 5, 1st फ्लोर, Phase-1, SAS नगर (मोहाली) में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए तलब किया है। उन्हें आरोपों के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।
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