
मुंबई: क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को शुक्रवार को जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि यदि अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है।
मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान के पास या उनके बैग में कोई सामग्री नहीं मिली है। किसी भी साजिश का खुलासा करने के लिए एक भी सामग्री नहीं है। सामग्री मिली नही क्यों कि थी ही नही। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में रिया चक्रवर्ती और अरमान कोहली के आदेश को न्यायालय के समक्ष रखा गया।
सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया ने कहा कि एनडीपीएस अपराध गैर-जमानती होते है इसलिए इसके तहत आरोपी को ज़मानत नही दिया जा सकता।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया अनिल सिंह की दलील
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया अनिल सिंह ने कोर्ट से कहा, “यह एक ऐसा मामला है जहां 17 लोगों की संलिप्तता है। उनके कनेक्शन, संलिप्तता की जांच प्रारंभिक स्थिति में है। चूंकि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है इसलिए जमानत देने पर गवाहों के साथ हस्तक्षेप की आशंका है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। जांच के दौरान हमें काफी सामग्री मिली है। इस स्टेज पर जमानत जैसी सुरक्षा जांच में बाधा बन सकती है।
जमानत अर्जी खारिज
इसके जवाब में आर्यन खान के वकील मानसिंदे ने कहा कि आर्यन खान एक सम्मानित परिवार से आते हैं और क्योंकि समाज में उनकी जड़े है तो उनका देश छोड़ना य़ा सबूतों छेड़छाड करना उनकी प्रवृति नही है।
मामले कि पुरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने आदेश को मुंह-जबानी कह दिया और आदेश के रीजिनिंग पार्ट के आने में रात तक का समय लग सकता है।