दिल्ली एनसीआर में GRAP-4 लागू, जानें किन-किन चिजों पर रहेगी पाबंदियां

GRAP 4 Restrictions in Delhi :

GRAP 4 Restrictions in Delhi : दिल्ली एनसीआर में GRAP-4 लागू, जानें किन-किन चिजों पर रहेगी पाबंदियां

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GRAP 4 Restrictions in Delhi : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के सटे इलाकों में सर्दी का प्रकोप जारी है, इस बीच बढ़ते प्रदूषण ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बुधवार को दिल्ली को धुंध की घनी चादर ने घेरा, इस बीच हवा में प्रदूषण बढ़ गया, जिसके चलते एक बार फिर से राजधानी में GRAP-4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।

GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत दिल्ली में एक बार फिर से डीजल वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर भी पूर्णत: रोक लगा दी गई है। वहीं केवल आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों और एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-VI डीजल पर चलने वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

छठी से नौवीं तक की कक्षा ऑनलाइन कराई जाए

इसी क्रम में दिल्ली और इससे सटे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूलों में छठी से नौवीं तक की कक्षाओं को सस्पेंड करते हुए ऑन लाइन पढ़ाई कराने तथा 11वीं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड पर कराने के आदेश जारी हुए हैं। साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने को कहा गया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार की रात में ही दिल्ली एनसीआर धुंध की चपेट में आ गया था। वहीं बुधवार की शाम करीब चार बजे जब स्थिति की मॉनिटरिंग हुई तो पता चला कि AQI 450 के आंकड़े को पार कर चुका है। CAQM ने इसे बेहद खराब श्रेणी में रखा है। इससे पहले सोमवार को ही दिल्ली एनसीआर में GRAP-3 की पाबंदियां लगाई गई थीं।

ये है नियम

वायु गुणवत्ता को आम आदमी के स्वास्थ्य के आधार पर चार चरणों में बांटा गया है। AQI के 201 से 300 के बीच (खराब श्रेणी) होने पर रहने पर GRAP- 1 लागू किया जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच (बहुत खराब) होने पर GRAP- 2, 401 से 450 के बीच (गंभीर) होने पर GRAP- 3 और 450 से अधिक (बहुत गंभीर) होने पर GRAP- 4 लागू होता है।

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