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Election Commission: CEC और EC की सेवा शर्तों को SC जजों के समान करने की तैयारी

Election Commission: केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर लाने के लिए प्रस्तावित कानून में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं। मूल रूप से 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किए गए विधेयक में बताया गया है कि कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक खोज समिति, जिसमें भारत सरकार के सचिव के पद से नीचे के दो अन्य सदस्य शामिल होंगे, चयन के लिए पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी।

Election Commission: क्या है नया संसोधन?

प्रस्तावित संशोधन में ‘कैबिनेट सचिव’ के स्थान पर ‘कानून और न्याय मंत्री’ शब्द जोड़ा गया है। शुरूआत में, विधेयक में यह निर्धारित किया गया था कि सीईसी और ईसी के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिवों के बराबर होंगी। इसे अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों के अनुरूप संशोधित किया गया है। विधेयक में यह भी रेखांकित किया गया है कि सीईसी और ईसी को हटाना केवल संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (5) के पहले और दूसरे प्रावधान में निहित प्रावधानों के अनुसार ही हो सकता है।

Election Commission: सीईसी हटाने के लिए अपनाए समान प्रक्रिया

संशोधन में अब सुझाव दिया गया है कि सीईसी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के समान प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव है कि ईसी को सीईसी की सिफारिश के बिना कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता है। मूल रूप से, बिल में कहा गया है कि यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, अवकाश यात्रा रियायत, वाहन सुविधाएं और कैबिनेट सचिव पर लागू अन्य शर्तें सीईसी और ईसी पर भी लागू होंगी।

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