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Delhi News: दलील अनुमान पर नहीं बल्कि सबूतों पर आधारित होनी चाहिए- SC

Delhi News: दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में अब तक आप के दो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी साल 26 फरवरी को दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को CBI ने  8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। तो वहीं इस गिरफ्तारी के करीब 8 महीने बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी 4 अक्टूबर को ED ने पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया। इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा कि अगर शराब घोटाले से सीधे पार्टी को फायदा पहुंचा तो पार्टी को क्यों नहीं आरोपी बनाया गया।

Delhi News: सिसोदिया के खिलाफ नहीं है पर्याप्त सबूत
उच्चतम न्यायालय में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ के सामने प्रवर्तन निदेशालय ने केस में सरकारी गवाह बने कारोबारी दिनेश अरोड़ा के कथन का जिक्र किया। इस पर न्यायालय ने कहा कि इस बयान के अलावा मनीष सिसोदिया के विरुद्ध और क्या सबूत हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप दर्ज करने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होती हैं, लेकिन आपके पास दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कोई और सबूत नहीं है। आपकी दलीलें अनुमान पर टिकी हैं जबकि यह सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सबूतों की कड़ी एक-दूसरे से नहीं जुड़ रहा है। 

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