
Bulandshahr News : बुलंदशहर में परम डेयरी पर खुर्जा की कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना लगाया है. बता दें कि NH-34 स्थित परम डेयरी की फर्म व नॉमनी पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना खाद्य पदार्थ के सुरक्षा मानकों अनदेखी करने की वजह से लगाया गया है.
दरअसल 10 दिसंबर 2020 को तत्कालीन मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुंवर मनोज सिंह ने परम डेरी के खाद्य पदार्थों में मिलावट की आंशका पर वहां से स्किम्ड मिल्क पाउडर के नमूने लिए थे. इस कार्रवाई से ही डेयरी मे उस वक्त हलचल मच गई थी. इसके बाद इन नमूनों को जांच के लिए लखनऊ की प्रयोगशाला में भेजा गया. वहीं नमूनों को जांच के लिए कलकत्ता की प्रयोगशाला में भी जांच के लिए भेजा गया.
दोनों ही प्रयोगशालाओं ने जांच के आधार पर इस पाउडर को स्वास्थ्य की दृष्टि से अनसेफ माना. लोक अदालत में परम डेयरी के अधिकृत प्रतिनिधि (नॉमनी) ने अपना जुर्म स्वीकार किया. इसके बाद इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खुर्जा सुमित चौधरी की अदालत ने जुर्माने की सजा सुनाई. फर्म व नॉमनी पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
रिपोर्ट : साजिद सैफी, संवाददाता, बुलंदशहर, उत्तरप्रदेश
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