सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब Sex Workers को पुलिस नहीं कर सकेंगी परेशान, जारी हुए सख्त निर्देश
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने Sex Workers के संबंध में बड़ा फैसला लिया है। SC ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यौनकर्मियों (Sex work legal) और उनके बच्चों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार और मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए।
नई दिल्ली: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने Sex Workers के संबंध में बड़ा फैसला लिया है। SC ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यौनकर्मियों (Sex work legal) और उनके बच्चों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार और मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। बता दें कि न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कई निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला यौनकर्मियों के संबंध में काफी अहम माना जा रहा है।
अब Sex Workers को पुलिस नहीं कर सकेंगी परेशान
अदालत ने कहा है कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी पेशे के बावजूद इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन (Sex work legal) का अधिकार है। इस देश में सभी व्यक्तियों को दी जाने वाली संवैधानिक सुरक्षा को उन अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। जिनके पास अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत ड्यूटी है। इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि मीडिया को रेस्क्यू ऑपरेशन की रिपोर्ट करते समय यौनकर्मियों की तस्वीरें प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, या उनकी पहचान का खुलासा नहीं करना चाहिए।
यौनकर्मियों की तस्वीरें नहीं करनी चाहिए प्रकाशित
निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सेक्स वर्कर के साथ यौन उत्पीड़न होता है, तो उसे कानून के तहत तुरंत मेडिकल सहायता समेत यौन हमले की पीड़िता को उपलब्ध होने वाली सभी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि यह देखा गया है कि सेक्स वर्कर्स (Sex work legal) के प्रति पुलिस क्रूर और हिंसक रवैया अपनाती है। यह इस तरह है कि एक ऐसा वर्ग भी है, जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं मिली है। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सेक्स वर्कर के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।