Uttar Pradesh

UP: योगी सरकार का बड़ा फैसला, एक साथ पान मसाला और तंबाकू नहीं बेच सकेंगे दुकानदार

Big Decision of UP Government: यूपी में मान मसाला खाने वालों के लिए इस ख़बर को पढ़ना जरूरी है. उनको यह ख़बर अच्छी नहीं लगेगी. दरअसल अब उत्तर प्रदेश में एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री नहीं हो सकेगी. आगामी एक जून 2024 से यह आदेश लागू हो जाएगा. इस संबंध में प्रदेश की योगी सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई.

अधिसूचना में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अनुपालन में 2013 से प्रदेश में तंबाकूयुक्त पान मसाले के बनाने, पैकिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक है. इसके बाद भी इसका पूरी तरह अनुपालन नहीं हो रहा.

अब जारी अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया कि पाया गया है कि कई पान मसाला बनाने वाली इकाइयों द्वारा तंबाकू का विनिर्माण भी पान-मसाला के ही ब्रांडनेम या किसी अन्य ब्रांडनेम से किया जा रहा है. वहीं पान मसाले के साथ ही तंबाकू के पाउच स्टोर किए जा रहे और बेचे जा रहे हैं.

उच्चतम न्यायालय द्वारा Transfer Case (Civil) No. 1/2010 titled as Central Arecanut Marketing Copn. & ors. Vs. Union of India में पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 में उक्त विनियम 2.3.4 का अनुपालन पूर्णतः कराए जाने का आदेश पारित किया है. कहा गया कि विनिर्माण इकाईयां अपने ब्राण्ड के पान-मसाला के साथ ही तम्बाकू का निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय कर रही हैं. जिससे उपरोक्त विनियम एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की मूल भावना का अनुपालन नहीं हो पा रहा.

प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना प्रभावी होने से अब कल यानि एक जून 2024 से दुकानदार पान मसाला और तंबाकू एक साथ नहीं बेच पाएंगे. इसके अनुसार एक ही परिसर में समान ब्रांडनेम अथवा भिन्न ब्रांडनेम से प्रभावी अपमिश्रक तम्बाकू निकोटिन के साथ पान-मसाला का विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय एक जून 2024 से प्रतिबंधित किया जाता है.

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