
Manipur Musician Murder : दक्षिणी दिल्ली के किलोकरी इलाके में मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने अदालत में सात आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस ने सोमवार को यह कार्रवाई की। आरोपियों पर आपराधिक साजिश और समूह बनाकर हत्या करने समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। यह मामला छह सितंबर को शोर कम करने की बात कहने पर हुए विवाद से जुड़ा है।
शोर कम करने को कहा तो संगीतकार पर किया हमला
पुलिस के मुताबिक, 54 वर्षीय चोंगथम विक्रम सिंह अपने परिवार के साथ दिल्ली के किलोकरी गांव में रहते थे। वह मूल रूप से मणिपुर के निवासी और मैतेई समुदाय से थे। दिल्ली में वह एक संस्थान के लिए संगीतकार के तौर पर काम करते थे।
घटना छह सितंबर की रात की है। उस समय उनके घर के पास स्थित एक ढाबे पर कुछ लोग शोर-शराबा कर रहे थे। इनमें ढाबे के कर्मचारी और डिलीवरी बॉय भी शामिल थे। लगातार हो रहे हंगामे से परेशान होकर विक्रम सिंह ने वहां पहुंचकर लोगों से आवाज कम करने और शांत रहने को कहा। इसी बात पर उनके और वहां मौजूद लोगों के बीच बहस शुरू हो गई।
घर तक पीछा कर की गई मारपीट
आरोप है कि कहासुनी बढ़ने के बाद वहां मौजूद लोगों ने विक्रम सिंह पर हमला कर दिया। उन्हें लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा गया। हमले से बचने के लिए वह अपने घर की ओर भागे, लेकिन आरोपियों ने उनका पीछा किया और दरवाजे के पास भी उनके साथ मारपीट की।
गंभीर रूप से घायल विक्रम सिंह को उनका बेटा तुरंत होली फैमिली अस्पताल लेकर पहुंचा। हालांकि, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद उनके बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पसलियां टूटने और तिल्ली फटने का खुलासा
एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विक्रम सिंह के सीने और पेट पर गंभीर चोटों की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी बाईं ओर पहली से 11वीं तक और दाईं ओर छठी से नौवीं तक की पसलियां टूटी हुई थीं। चोटों के आसपास खून जमा होने और अंदरूनी रक्तस्राव के निशान भी मिले।
जांच में उनकी तिल्ली यानी प्लीहा फटने की बात भी सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, गंभीर चोटों और अंदरूनी रक्तस्राव के कारण उनकी जान गई।
सात लोगों के खिलाफ इन धाराओं में दाखिल हुई चार्जशीट
पुलिस ने ढाबा कर्मचारियों भरत कुमार, प्रमोद, रमजान खान, दीपांशु, मोहन कुमार और विजय के अलावा डिलीवरी बॉय मन्नू को आरोपी बनाया है। ये सभी अलग-अलग इलाकों के निवासी बताए गए हैं। मामले में एक नाबालिग के भी घटनास्थल पर मौजूद होने की जानकारी सामने आई थी।
आरोपपत्र भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61 के तहत आपराधिक साजिश, धारा 103(2) के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के समूह द्वारा हत्या, धारा 103(1) और धारा 332(ए) के तहत दाखिल किया गया है।
जांच के दौरान आपराधिक साजिश की धारा भी जोड़ी गई
पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर कहा कि उनका इरादा विक्रम सिंह को सबक सिखाने का था और उन्हें अंदाजा नहीं था कि मारपीट के कारण उनकी मौत हो जाएगी। हालांकि, मामले की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराएं भी जोड़ीं।
अब सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की जा चुकी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार होगी।
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