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अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश, यौन शोषण से जुड़ा है मामला

Up News : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर चर्च में हैं। उनके बारे में इस बार जो खबर सामने आई है वो एक बार फिर किसी संत या साधुओं पर से विश्वास डगमगा देने वाली है। दरअसल, इलाहाबाद जिला अदालत की पॉक्सो एक्ट अदालत ने शंकराचार्य और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ बच्चों का यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। साधारण न्यायाधीश (यौन शोषण विरोधी अधिनियम) विनोद कुमार चौरासिया की अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

झूंसी में किया जाएगा मामला दर्ज

बता दें कि पॉक्सो की न्यायालय ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ मामले की विस्तृत जांच करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी पुलिस स्टेशन में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें कि धारा 173(4) के तहत आवेदन शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा एफआईआर दर्ज करने और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए दायर किया गया था।

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