Gorakhpur: कोर्ट ने 8 साल पुराने केस में BJP सांसद को किया बरी

Gorakhpur: यूपी के गोरखपुर जिले की MP/MLA कोर्ट ने आठ साल बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक मामले में भाजपा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल को बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार, गोरखपुर से चार बार के पूर्व विधायक अग्रवाल वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं।
गौरतलब है कि DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक सुरक्षा गार्ड ने अग्रवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। अग्रवाल पर आरोप लगाया गया था कि 27 मई, 2015 को तत्कालीन विधायक ने सुबह की सैर के लिए विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की थी। FIR में आगे बताया गया है कि जब गार्ड ने उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया, तो अग्रवाल ने कथित तौर पर ताला तोड़ दिया और गार्ड को पीटने के लिए कहा।
जानकारी के अनुसार, इस मामले में अग्रवाल पर IPC की धारा 147 (दंगा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (हमला या आपराधिक), 447 (आपराधिक अतिचार) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।
आपको बता दें कि अग्रवाल के वकील मधुसूदन त्रिपाठी ने संवाददाताओं से कहा, “सांसद/विधायक अदालत की न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने निष्कर्ष निकाला कि सांसद दोषी नहीं थे और उन्हें मामले से मुक्त कर दिया।” इस पर अग्रवाल का भी आधिकारिक बयान सामने आया है। दरअसल, सांसद ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से विश्वास है। वो पहले भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा दर्ज किए गए 2 मामलों में बरी हो चुके हैं।