Transgender: आरक्षण के लिए MAT में याचिका, न्यायाधिकरण ने विचार करने से किया इनकार

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Transgender: महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने बुधवार, 29 नवंबर को फैसला सुनाया कि वह राज्य संस्थानों में सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण संबंधित याचिका पर विचार नहीं कर सकता। अध्यक्ष न्यायमूर्ति मृदुला भटकर और प्रशासनिक सदस्य मेधा गाडगिल की अध्यक्षता में न्यायाधिकरण ने सरकार के इस तर्क को स्वीकार किया गया कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान नहीं कर सकती है, क्योंकि राज्य के भीतर ऊर्ध्वाधर आरक्षण 62% तक पहुंच गया है, जो आरक्षण पर अनिवार्य 50% की सीमा से अधिक है।

Transgender: कल्याणकारी योजना के तहत कर सकते है लागू

ट्रिब्यूनल ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सार्वजनिक रोजगार के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं सहित अन्य तरीका अपनाने के लिए बाध्य है। न्यायाधिकरण ने टिप्पणी करते हुए कहा, “केवल उनकी अलग पहचान की स्वीकृति उन्हें सार्वजनिक रोजगार में अवसर प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति सरकार और राज्य के अधिकारियों द्वारा समान रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इसलिए, सरकार की ओर से इन ट्रांसजेंडर आवेदकों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।”

50 प्रतिशत तक पहुंचने का रास्ता

ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस प्रकार राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर आवेदकों को कट-ऑफ अंक तक पहुंचने के लिए आवश्यक अनुग्रह अंक देने या कुल अंकों के 50% तक पहुंचने पर पद के लिए आवेदकों पर विचार करने का निर्देश दिया। “सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करना ट्रांसजेंडरों के लिए एक विकलांग दौड़ है। हालांकि वे शारीरिक रूप से अक्षम नहीं हैं और सक्षम व्यक्ति हैं, लेकिन समाज, परिवार के सभी स्कूलों के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उनकी गतिविधियां, कार्य, विकास रुका हुआ है।”

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