
Supreme Court : उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में निचली अदालत कोई एक्शन न ले। आगे कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी न किया जाए। जिला प्रशासन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाएगा। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रतिवादी कैविएट पर उपस्थित हुए हैं। हमें लगता है कि याचिकाकर्ताओं को 19 तारीख को पारित आदेश को उचित मंच पर चुनौती देनी चाहिए। इस बीच शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए. हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई अपील, पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे 3 दिनों के अंदर सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो। उन्हें आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। वे रिवीजन या 227 याचिका दायर कर सकते हैं।
ये है मामला
संभल में हिंदू पक्ष का कहना है कि जहां जामा मस्जिद है। उस जगह हरिहर मंदिर था, वहीं हिंदू पक्ष की ओर से स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद का सर्वे हो। जिसके बाद सर्वे किया गया। इसी का ही विरोध किया जा रहा है।
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