Supreme Court: सीएम केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई, SC ने तारीख बढ़ाई, AAP ने कहा मिलेगा इंसाफ
Supreme Court: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत पर कोई फैसला तो नहीं सुनाया लेकिन मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त तय की है.
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा पक्ष
सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा. सिंघवी ने कहा कि ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है. उन्होंने कोर्ट में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तत्काल अंतरिम जमानत की मांग की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इनकार कर दिया.
केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की है याचिका
बता दें कि सीएम केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CBI की ओर से दर्ज केस के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी. साथ ही उन्होंने कोर्ट से जमानत की भी गुहार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जमानत के अनुरोध वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अलग से सुनवाई कर रही है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की.
SC ने नहीं खारिज की अंतरिम जमानत की अर्जी: AAP
वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अर्जी को खारिज नहीं किया है सिर्फ 23 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है. आम आदमी पार्टी ने कहा है कि “हर कोई जानता है कि यह एक फर्जी मामला है, जिसमें किसी भी आप नेता के खिलाफ कोई बरामदगी या सबूत नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी”
सीएम केजरीवाल कब हुए थे गिरफ्तार
सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल के याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा था. बता दें कि सीएम केजरीवाल को 26 जून, 2024 को औपचारिक रूप से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.
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