Delhi NCR

सुप्रीम कोर्ट ने NGT के फैसले पर लगाई रोक, केजरीवाल सरकार को राहत, LG वीके सक्सेना को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत मिली है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें एलजी वीके सक्सेना को यमुना पुनर्जीवन परियोजना की एक उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने एनजीटी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने केजरीवाल सरकार की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए एनजीटी के फैसले पर रोक लगा दी। सबसे बड़ी अदालत ने एनजीटी के 9 जनवरी के उसी आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एलजी वीके सक्सेना को यमुना पैनल का मुखिया नियुक्त किया गया था।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से अपना पक्ष रहे थे उन्होंने बेच के सामने दलील दी कि यमुना की सफाई से डीडीए का कुछ लेनादेना नहीं है और एलजी को शामिल करने में एनजीटी पूरी तरह गलत है।

कोर्ट ने पूछा था कि, ‘हम मानते हैं कि असली मुद्दा यह है कि क्या ट्राइब्यूनल एलजी को पैनल का मुखिया नियुक्त कर सकता है या नहीं। एनजीटी का मानना है कि चूंकि वह डीडीए के चेयरमैन हैं इसलिए पैनल का मुखिया बनाया जाए।

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