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Tamilnadu: यौन उत्पीड़न के आरोप में पूर्व DGP को तीन साल की सजा

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तमिलनाडु में एक अदालत ने पुलिस बल के पूर्व विशेष महानिदेशक राजेश दास को जूनियर महिला अधिकारी से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजेश दास को तीन साल कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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जूनियर महिला पुलिस अधिकारी ने फरवरी 2021 में राजेश दास पर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया था, जब वो दोनों राज्य के केंद्रीय जिलों पर तैनात थे। राज्य ने महिला की शिकायत पर 6 सदस्यीय समिति का गठन किया था।

इस प्रकरण के सामने आने के बाद ये 2021 के विधानसभा मुद्दों में एक प्रमुख मुद्दा बन गया था, जिसमें AIADMK हार गई थी। दास की जगह जयंत मुरली को सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया था।

वहीं, इस मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद मद्रास हाई कोर्ट में विल्लुपुरम अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे चौंकाने वाली घटना बताया था। वहीं, उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद राज्य सरकार ने राजेश दास को निलंबित कर दिया था।

तमिलनाडु की विल्लुपुरम अदालत ने एक जूनियर महिला अधिकारी से यौन उत्पीड़न के आरोप में राजेश दास को तीन साल की सजा और एक अन्य पुलिसकर्मी को शिकायत दर्ज होने से रोकने की कोशिश के आरोप में 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

इस घटना के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता एमके स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी तमिलनाडु पुलिस में महिलाओं के लिए कभी भी ऐसी शर्मनाक स्थिति नहीं होने देगी।

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