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Street Dogs: कुत्तों को क्षेत्र से तुरंत हटाए पंचकूला प्रशासन , उच्च न्यायालय का निर्देश 

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Street Dogs: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अंबाला के DC को न्यायिक परिसर के पास के इलाकों में आवारा कुत्तों के खतरे पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है और कुत्तों को बाहरी इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों में “पुनर्वासित” करने से पहले तुरंत हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने अवमानना ​​मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया। इस मामले में वकील सौरभ अरोड़ा और कुणाल मुलवानी के माध्यम से दायर याचिकाएं शुरू में 23 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थीं। लेकिन अंबाला के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फलित शर्मा द्वारा आवारा कुत्ते की शिकायत के बाद सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई। बता दें, न्यायिक अधिकारियों के आवास परिसर के आस-पास इन आवारा कुत्तों से खतरा बना रहता है।

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Street Dogs: नसबंदी और टीकाकरण के लिए ई-टेंडर आमंत्रित

मामले में बेंच के सामने पेश होते हुए, हरियाणा राज्य के वकील ने कहा कि अंबाला नगर निगम के शहरी नगर योजनाकार ने अंबाला में सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए ई-टेंडर आमंत्रित किए थे। इसके बारे में कोर्ट को भी जानकारी दी गई थी। वकील की दलीलों पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति सांगवान ने कहा कि यह कार्रवाई न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रभावी या तत्काल राहत नहीं थी। उन्होंने कहा, “अंबाला के डिप्टी कमिश्नर को तुरंत मामले को देखने और न्यायिक परिसर के पास के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया है, जहां न्यायिक अधिकारियों के आवास स्थित हैं, और साथ ही आवारा कुत्तों को शहर के बाहरी इलाके में पुनर्वास किए जाने का निर्देश दिया है। ”

कुछ नस्लों को रखने की अनुमति नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से वकील गौरव मोहंता ने जस्टिस सांगवान की बेंच को बताया कि प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए सदन में भेज दिया गया है। उन्होंने इन संबंध में और एक समाचार पत्र में छपी एक खबर का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि छह नस्लों- अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटवीलर और उनकी क्रॉसब्रीड्स को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के सुझावों के आधार पर एक नया हलफनामा दायर किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर तय की गई है। न्यायमूर्ति सांगवान ने अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। आदेश की एक प्रति मोहाली और पंचकुला के डीसी को भेजी जाएगी ताकि वे की गई कार्रवाई पर हलफनामा दायर कर सकें।

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