Chandigarh: महिला की स्वतंत्रता पर कोर्ट को अधिक सहानुभूति रखनी चाहिए
Chandigarh: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा था जब किसी महिला की स्वतंत्रता पर सवाल हो तो अदालतों को अधिक सहानुभूतिपूर्ण और विचारशील होना चाहिए। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि अनावश्यक कारावास किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, विशेषकर एक महिला की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि आपराधिक मामलों में आरोपी महिलाएं अक्सर गरीब या अशिक्षित पृष्ठभूमि से आती हैं और उनकी देखभाल के लिए बच्चे भी हो सकते हैं।
Chandigarh: मां के साथ बच्चे भी जेल में रहते हैं
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “जब स्वतंत्रता में कटौती का सवाल उठता है तो अदालतों को महिलाओं के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और विचारशील होने की आवश्यकता होती है क्योंकि सिर्फ महिला ही पीड़ित नहीं होती बल्कि उसका परिवार भी पीड़ित होता है। संज्ञेय अपराध करने वाली कई महिलाएं गरीब और अशिक्षित होती हैं। कई मामलों में, उनके पास देखभाल करने के लिए बच्चे हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं जब बच्चों के पास अपनी मां के साथ जेलों में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है”
Chandigarh: चेक बाउंस का मामला किया गया दर्ज
बता दें कि अदालत ने एक अनपढ़ महिला को अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की, जिसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत चेक अनादर का मामला शुरू होने के बाद अपराधी घोषित किया गया था। समझौते को निष्पादित करने में विफल रहने के बाद, पति को पहले इच्छुक खरीदार द्वारा दी गई बयाना राशि वापस करने के लिए कहा गया था। इसके लिए उन्होंने एक चेक जारी किया. हालांकि, यह बाउंस हो गया, जिसके कारण याचिकाकर्ता और उसके पति के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज किया गया।
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